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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, पश्चिम बंगाल SIR मामले में चुनाव ड्यूटी अफसरों की याचिका खारिज

By Dainik Jan Times

Published on: April 24, 2026

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पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को बड़ी राहत की उम्मीद थी। लेकिन कोर्ट के फैसले ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले में चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। करीब 65 अधिकारियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।

क्या है पूरा मामला

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कई अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की शिकायत सामने आई थी। इन अधिकारियों का कहना था कि वे चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होते हुए भी मतदान के अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

कोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पहले संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के पास जाना चाहिए। कोर्ट के अनुसार, इस तरह के मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है जो निचले स्तर पर बेहतर तरीके से की जा सकती है।

अब क्या करेंगे अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायत अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास ले जानी होगी। वहीं, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ अपील लंबित रहने के आधार पर मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

राजनीतिक और प्रशासनिक असर

इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। अधिकारियों के नाम मतदाता सूची से हटने का मुद्दा अब प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर आगे बढ़ेगा।

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