दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मालवीय नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति जताई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मालवीय नगर सीट से विजयी रहे बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने नामांकन के दौरान अपने आपराधिक मामलों और चुनावी खर्च से जुड़ी सभी जानकारियां पूरी तरह सार्वजनिक नहीं कीं। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया है।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की थी याचिका?
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामले में कांग्रेस उम्मीदवार को पक्षकार नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि केवल इसी आधार पर याचिका खारिज करना उचित नहीं था और मामले के मूल तथ्यों पर सुनवाई होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। हालांकि अदालत ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
चुनाव परिणाम भी बने चर्चा का विषय
फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 39,564 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को 37,433 वोट प्राप्त हुए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा था।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें और साक्ष्य पेश करेंगे। अदालत के अंतिम फैसले पर इस चुनावी विवाद की दिशा तय होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई स्वीकार किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं के केंद्र में आ गया है।

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