उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुई एक गंभीर घटना के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तीन आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि घटना से मौके पर मौजूद लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ था।
मोहर्रम जुलूस के दौरान हुई थी घटना
जानकारी के अनुसार, 23 जून की रात बड़नगर के जय स्तंभ चौक क्षेत्र में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक पुरानी वैन को क्रेन की मदद से ऊंचाई पर लटकाया गया। इसके बाद उसमें पटाखे लगाकर विस्फोट किया गया। उस समय मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
घटना के बाद मची अफरा-तफरी
प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, विस्फोट के बाद वाहन के कांच और अन्य हिस्से आसपास बिखर गए। इससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन का कहना है कि इस घटना से आमजन की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हुआ और किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी रही।
तीनों आरोपित पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। उन्हें न्यायालय में पेश किए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटना के सभी पहलुओं का परीक्षण किया।
रासुका के तहत की गई कार्रवाई
पुलिस और प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत तीनों आरोपितों के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
प्रशासन ने दिया सख्त संदेश
पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें।

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